प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर परिषद चीचली में अनियमितताओं को लेकर भाजपा पार्षद संदीप पैगवार द्वारा शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर जिला नरसिंहपुर के कलेक्टर से प्रारंभिक जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि नगर परिषद में दैनिक पारिश्रमिक पर कर्मचारियों को बिना सक्षम स्वीकृति के साप्ताहिक मस्टर पर रखा गया, जो नियमों के विरुद्ध था*। 

 

*इस मामले में तत्कालीन अधिकारी-कर्मचारियों के साथ अध्यक्ष शेख मंजूर को भी प्रथम दृष्टया जिम्मेदार माना गया। मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी *आदेश क्रमांक* 

 

एफ-6/1/3/0002/2025/18-3, दिनांक 26 फरवरी 2026 के तहत मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 41-क के अंतर्गत शेख मंजूर को अध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से पृथक कर दिया गया है।, शेख मंजूर 10 अगस्त 2022 से नगर परिषद चीचली के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। प्रकरण में 24 दिसंबर 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिस पर उन्होंने दस्तावेज उपलब्ध कराने और जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने के बाद 3 फरवरी 2026 को उनकी सुनवाई हुई और उनका पक्ष सुना गया।

राज्य शासन ने निकाय को हुई कुल 12,19,168 रुपये की आर्थिक हानि की वसूली के भी आदेश दिए हैं। यह राशि अध्यक्ष सहित जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों-कर्मचारियों से समान रूप से वसूल कर नगर परिषद निधि में जमा कराई जाएगी। इसके साथ ही नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस आदेश के खिलाफ संभावित याचिका को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट भी दायर की है, ताकि शासन का पक्ष सुने बिना कोई एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित न हो सके*