खकनार
पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर के निर्देशन में महिला अपराधों में प्रभावी न्यायिक परिणाम पॉक्सो एक्ट में आरोपी को 07 वर्ष एवं छेड़छाड़ के प्रकरण में आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा माननीय न्यायालय द्वारा दी गई
थाना खकनार के वर्ष 2025 के बलात्संग के प्रकरण में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) द्वारा आरोपी को 07 वर्ष के कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
थाना खकनार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धारबेलथड़ में
आरोपी आनंद पिता अर्जुन मिलावेकर, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम धावटी, थाना खकनार, जिला बुरहानपुर द्वारा नाबालिग बालिका के साथ बलात्संग का कृत्य किया गया था। आरोपी के विरुद्ध थाना खकनार पर अपराध क्रमांक 197/25 अंतर्गत धारा 65 (1) सहपठित धारा 62 भारतीय न्याय संहता, 2023 एवं धारा 4(2) सहपठित धारा 18 लैंगिक अपराधों से बालकों का धारा 4( सहपठित धारा लैंगिक अपराधों बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 से उद्भूत विशेष प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। अपराध की *विवेचना निरीक्षक श्री अभिषेक जाधव एवं उनि श्री रामेश्वर बकोरिया द्वारा की गई* । एवं प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक *पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री रामलाल रंधावे* द्वारा की गई। प्रकरण में *आरोपी*
*आनंद पिता अर्जुन मिलावेकर, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम धावटी, थाना खकनार, जिला बुरहानपुर
को माननीय विशेष न्यायालय,पॉक्सो एक्ट द्वारा धारा 65 (1) सहपठित धारा 62 भारतीय न्याय संहता, 2023 एवं धारा 4(2) सहपठित धारा 18 लैंगिक अपराधों से बालकों का धारा 4( सहपठित धारा लैंगिक अपराधों बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत 07 वर्ष का कारावास व 2000/- रुपये के अर्थदंड, से दण्डित किया गया है।

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