कटनी जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सख्त निर्णय लिया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष तिवारी ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कठोर कार्रवाई करते हुए एक कुख्यात आदतन अपराधी को जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित कर दिया है। प्रशासन की इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई से क्षेत्र में शांति बनाए रखने का कड़ा संदेश दिया गया है।
आदतन अपराधी की आपराधिक पृष्ठभूमि का विवरण
जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, आकाश उर्फ़ राका वंशकार (पिता लल्लू वंशकार, उम्र 26 वर्ष), जो बंगला लाइन, थाना माधवनगर का निवासी है, लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय था। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत विस्तृत प्रतिवेदन में यह स्पष्ट किया गया कि आकाश वर्ष 2015 से लगातार थाना माधवनगर क्षेत्र में गंभीर अपराधों में संलिप्त रहा है। उसके विरुद्ध अब तक कुल 8 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं, जो उसके आदतन अपराधी होने की पुष्टि करते हैं।
इन गंभीर प्रकरणों में मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी देना, अवैध रूप से कच्ची शराब का विक्रय करना और पत्थरबाजी कर तोड़फोड़ करना जैसे घृणित अपराध शामिल हैं। इन सभी मामलों में पुलिस द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र संबंधित न्यायालयों में प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जो वर्तमान में विचाराधीन हैं।
बार-बार समझाने के बावजूद आचरण में सुधार नहीं
पुलिस विभाग द्वारा आकाश की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पूर्व में भी कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ की गई थीं। इसके बावजूद, अपराधी के आचरण में कोई भी सकारात्मक सुधार परिलक्षित नहीं हुआ। उसके द्वारा निरंतर की जा रही आपराधिक गतिविधियों से क्षेत्र में न केवल भय का माहौल था, बल्कि सार्वजनिक शांति और सुरक्षा व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। इन्हीं परिस्थितियों को गंभीरता से लेते हुए, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष तिवारी ने उसे जिला बदर करने का यह कठोर निर्णय लिया है।
आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित
प्रशासन द्वारा पारित इस आदेश के तहत, अपराधी आकाश को अगले 24 घंटे के भीतर कटनी जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर जाना अनिवार्य है। साथ ही, यह निष्कासन केवल कटनी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह आगामी 5 माह की अवधि तक समीपवर्ती जिलों—जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। कलेक्टर श्री तिवारी के इस आदेश ने स्पष्ट कर दिया है कि जिले की शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
यह कार्रवाई जिला प्रशासन की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है जिसके तहत वे अपराधियों में कानून का भय पैदा करने और समाज में सुरक्षा का वातावरण बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। प्रशासन के इस निर्णय का स्थानीय निवासियों ने स्वागत किया है।
Image Source: https://katni.mpinfo.org
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