केसली (सागर) - आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केसली के निर्देशों के तहत प्रशासन ने शहर में सुरक्षा और जनसुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। दीपावली पर फुटकर आतिशबाजी (पटाखे) और अन्य पूजन सामग्री विक्रेताओं के लिए इस बार खेल परिसर (शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, केसली) को चयनित स्थल घोषित किया गया है।

​सुरक्षा एवं विस्फोटक नियम 2008 का होगा कड़ाई से पालन

​एसडीएम कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, आतिशबाजी स्टॉल का आवंटन जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विस्फोटक नियम 2008 के नियम 77 एवं 78 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराते हुए किया जाएगा। पटाखों की दुकानों के बीच पर्याप्त दूरी और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के बाद ही चयनित स्थान पर स्टॉल लगाने की अनुमति दी जाएगी।

​अन्य व्यापारियों के लिए भी अलग से आवेदन की व्यवस्था

​दीपावली पर्व पर केवल पटाखे ही नहीं, बल्कि अन्य सामग्री जैसे:

  • ​मिट्टी के दीपक
  • ​फूल-मालाएँ
  • ​सजावटी लाइटें
  • ​पूजन सामग्री और अन्य एक्सेसरीज़

​बेचने वाले व्यापारियों के लिए भी इसी खेल परिसर में स्टॉल लगाने का अवसर दिया गया है। जो व्यापारी आतिशबाजी के अलावा अन्य व्यवसाय से संबंधित स्टॉल लगाना चाहते हैं, वे अपना पृथक आवेदन सीधे मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) जनपद पंचायत केसली के समक्ष जमा कर स्टॉल की बुकिंग करा सकते हैं।

​सीईओ जनपद पंचायत को बनाया गया नोडल अधिकारी

​संपूर्ण आबंटन प्रक्रिया और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत केसली को सौंपी गई है, जिन्हें इस व्यवस्था का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

​सीईओ जनपद पंचायत चयनित खेल परिसर में:

  1. ​लाइसेंसधारी आतिशबाजी विक्रेताओं को नियमानुसार स्टॉल आवंटित करेंगी।
  2. ​अन्य सामग्री (दीपक, फूल, लाइट आदि) बेचने वाले आवेदकों को स्थान उपलब्ध कराएंगी।
  3. ​परिसर में पर्याप्त प्रकाश (लाइटिंग), पीने के साफ पानी और आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड (अग्निशामक वाहन) की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करेंगी।
  • ​स्थान: खेल परिसर (शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, केसली)
  • ​नोडल अधिकारी: मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO), जनपद पंचायत केसली
  • ​अधिसूचित नियम: विस्फोटक नियम 2008 (नियम 77-78)
  • ​उपलब्ध सुविधाएँ: प्रकाश व्यवस्था, पेयजल एवं फायर ब्रिगेड की तैनाती