नीमच जिला प्रशासन और परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद और गंभीर नजर आ रहा है। नागरिकों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने और मोटरयान अधिनियम का कड़ाई से पालन कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन लगातार औचक निरीक्षण और विशेष जांच अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में नीमच जिले में कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के स्पष्ट एवं सख्त निर्देशों के अनुपालन में जिला परिवहन अधिकारी तथा यातायात पुलिस नीमच द्वारा संयुक्त रूप से एक व्यापक अभियान संचालित किया गया। इस विशेष अभियान के तहत यात्री बसों की तकनीकी और कागजी सुरक्षा मानकों की सघन जांच की गई, जिसमें नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों और संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए चार यात्री बसों को जब्त किया गया तथा मौके पर ही 20 हजार रुपए का शमन शुल्क वसूला गया।

कलेक्टर नीमच के निर्देश पर जिला परिवहन एवं यातायात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

नीमच जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर विशेष दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में जिला परिवहन अधिकारी और यातायात पुलिस नीमच ने मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत वाहनों की सुरक्षा की दृष्टि से लगातार जांच एवं चालानी कार्रवाई करने की कार्ययोजना तैयार की है। इसी पूर्व निर्धारित और निरंतर चलने वाले क्रम के तहत, 1 अक्टूबर 2026 को नीमच जिले के विभिन्न प्रमुख मार्गों और चौराहों पर यात्री बसों की विशेष और औचक जांच की गई। इस दौरान परिवहन विभाग के अमले और यातायात पुलिस बल ने पूरी मुस्तैदी के साथ सड़क से गुजरने वाली यात्री बसों के दस्तावेजों, फिटनेस प्रमाण पत्रों, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य अनिवार्य सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच-पड़ताल की।

नियमों का उल्लंघन करने वाली 4 यात्री बसें जब्त और ₹20,000 का शमन शुल्क वसूल

जांच अभियान के दौरान कई यात्री बसों में मोटरयान अधिनियम के नियमों का खुला उल्लंघन पाया गया। कुछ बसों में सुरक्षा उपकरणों की कमी थी तो कुछेक के पास वैध परमिट या फिटनेस दस्तावेज नहीं मिले। नियमों का पालन नहीं करने वाली ऐसी लापरवाह यात्री बसों के विरुद्ध प्रशासन ने तुरंत सख्त कदम उठाते हुए चालानी कार्रवाई की। इस पूरी कार्रवाई के दौरान परिवहन नियमों की अवहेलना करने पर कुल 4 यात्री बसों को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। इसके साथ ही, नियमों को ताक पर रखने वाले बस संचालकों और चालकों से कुल ₹20,000 का भारी-भरकम शमन शुल्क अर्थदंड के रूप में वसूला गया। प्रशासन की इस अचानक और कड़ी कार्रवाई से जिले के अन्य वाहन चालकों और बस ऑपरेटरों में भी हड़कंप मच गया है, जिससे वे भविष्य में नियमों का पूरी तरह पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

जिला परिवहन अधिकारी नीमच का बयान और भविष्य की सख्त कार्ययोजना

इस कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए जिला परिवहन अधिकारी नीमच ने स्पष्ट किया कि यात्री वाहनों में सुरक्षा मानकों एवं मोटरयान अधिनियम के सभी प्रावधानों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि यात्रियों की जान से खिलवाड़ करने वाले किसी भी वाहन या संचालक को बख्शा नहीं जाएगा। जिला परिवहन अधिकारी ने चेतावनी दी है कि इस प्रकार की औचक जांच, वाहन चेकिंग और चालानी कार्रवाई भविष्य में भी निरंतर और अधिक सख्ती के साथ जारी रहेगी। प्रशासन ने सभी बस ऑपरेटरों से अपील की है कि वे अपनी बसों का संचालन केवल मोटरयान अधिनियम के निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों के दायरे में ही करें, अन्यथा उनके खिलाफ आगे भी इसी प्रकार की कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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