आलोट। जनपद पंचायत आलोट की ग्राम पंचायत रणायरा की सरपंच गुड्डीबाई पाटीदार को वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के मामले में पद से पृथक कर दिया गया है। 27 अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार, ग्रामीणों की शिकायतों की जांच और सुनवाई के बाद मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 40 के तहत यह कार्रवाई की गई।

जांच में सांसद निधि से निर्मित पानी की टंकी और प्राथमिक विद्यालय भवन को सक्षम अनुमति के बिना तोड़ने तथा सामग्री की बिक्री से प्राप्त राशि पंचायत में जमा नहीं कराने जैसी अनियमितताएं सामने आईं। विद्यालय भवन की सामग्री के 54 हजार रुपये वसूली योग्य बताए गए। विद्यालय की बाउंड्रीवॉल निर्धारित 9 इंच के बजाय 4 इंच बनाने, शासकीय ट्यूबवेल के पानी का निजी सिंचाई में उपयोग तथा निर्माण कार्यों के मूल्यांकन और दस्तावेजों में अनियमितताएं भी दर्ज की गईं।

इसके अलावा कर वसूली के अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने, खरीदी में कोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं करने तथा अन्य निर्माण कार्यों में अनियमितताओं का उल्लेख आदेश में है। बाउंड्रीवॉल निर्माण में 52,859 रुपये तथा रंग-रोगन कार्य में 22,877 रुपये की राशि का भी उल्लेख किया गया है।

आदेश के अनुसार, पद से पृथक किए जाने के साथ सरपंच को पंचायत सदस्यता से भी वंचित किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत छह वर्ष तक निर्वाचन के लिए निरर्हता का भी उल्लेख है।