आलोट। कलेक्टर रतलाम द्वारा आलोट क्षेत्र को जलाभाव (वाटर स्ट्रेस) क्षेत्र घोषित किए जाने तथा बिना अनुमति बोरवेल एवं नलकूप उत्खनन पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद ग्राम पाटन में अवैध नलकूप उत्खनन का मामला सामने आया है। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्खनन में प्रयुक्त दो वाहनों को जब्त कर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराया है।
जानकारी के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आलोट के निर्देशन में 29 मई 2026 को सूचना प्राप्त होने पर राजस्व टीम ने ग्राम पाटन में भूस्वामी नाथू पिता बालू की भूमि, सर्वे क्रमांक 1830 पर छापामार कार्रवाई की। मौके पर अवैध रूप से नलकूप उत्खनन कार्य करते हुए बोरवेल मशीन वाहन क्रमांक GJ 03 CL 8665 तथा सपोर्ट प्रेशर वाहन क्रमांक GJ 03 CL 9065 पाए गए।
राजस्व अधिकारियों ने दोनों वाहनों को मौके से पकड़कर संबंधित थाना परिसर में जब्त कर खड़ा कराया। जांच के दौरान पाया गया कि उत्खनन कार्य बिना सक्षम अनुमति के किया जा रहा था, जबकि वर्तमान में क्षेत्र में नए बोरवेल एवं नलकूप खनन पर प्रतिबंध लागू है।
इस संबंध में मध्य प्रदेश पेयजल संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 9 के अंतर्गत वाहन मालिक सुनील कुमार एवं सौभाग्यमल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि जिला दंडाधिकारी रतलाम के आदेशानुसार भूजल संरक्षण की दृष्टि से आलोट क्षेत्र में बिना अनुमति बोरवेल खनन पर रोक लगाई गई है। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है।
उक्त कार्रवाई में तहसीलदार आलोट, नायब तहसीलदार आलोट, पटवारीगण तथा संबंधित थाना प्रभारी एवं पुलिस बल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध अवधि में अवैध नलकूप उत्खनन करने वालों के विरुद्ध आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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