LPG, बैंक FD, SBI ATM, बच्चों का आधार, जन्म प्रमाणपत्र, NPS और पेंशन। अक्टूबर की पहली तारीख से आपकी जेब और कागज़ात से जुड़े कई नियम बदल रहे हैं। किस पर क्या असर होगा और आपको अभी क्या करना है, सब एक जगह।
Editorial Desk | State News |Amit Shrivastava
देश में घरेलू गैस के 30 करोड़ से ज़्यादा सक्रिय ग्राहक हैं। 19 सितंबर 2026 तक इनमें से करीब 3 करोड़ ने अपना बायोमेट्रिक आधार सत्यापन नहीं कराया था। 1 अक्टूबर से ऐसे घरों को सब्सिडी वाला सिलेंडर नहीं मिलेगा। सिलेंडर आएगा ज़रूर, पर बाज़ार भाव पर।
और यह अकेला बदलाव नहीं है। हर महीने की पहली तारीख कुछ न कुछ बदलती है, लेकिन इस बार सूची लंबी है। FD कराने वालों के लिए रिज़र्व बैंक के नए नियम लागू हो रहे हैं, SBI ने कुछ खातों में ATM की मुफ्त निकासी घटा दी है, बच्चों के आधार का मुफ्त बायोमेट्रिक अपडेट 30 सितंबर को खत्म हो गया और जन्म या मृत्यु का पंजीकरण टालना अब आपको कोर्ट तक ले जा सकता है।
नीचे हर बदलाव आसान भाषा में है। आखिर में एक छोटी चेकलिस्ट है, जिसे आप परिवार के व्हाट्सऐप ग्रुप में भेज सकते हैं।
एक नज़र में: 1 अक्टूबर 2026 से क्या बदला
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1. गैस सिलेंडर: सब्सिडी चाहिए तो अँगूठा लगाना होगा
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तय किया है कि 1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाला घरेलू LPG रिफिल सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को मिलेगा जिनका बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) हो चुका है। 19 सितंबर तक 27.43 करोड़ ग्राहक, यानी कुल सक्रिय घरेलू ग्राहकों के 89.9 प्रतिशत, यह काम पूरा कर चुके थे। सरकार का कहना है कि इससे फर्ज़ी और दोहरे कनेक्शन हटेंगे और घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक इस्तेमाल रुकेगा।
जिनका सत्यापन नहीं हुआ है, उनकी सप्लाई बंद नहीं होगी। उन्हें सिलेंडर सब्सिडी के बिना, बाज़ार भाव पर लेना पड़ेगा। सितंबर 2026 में 14.2 किलो के सिलेंडर पर यह सब्सिडी करीब ₹210 आँकी गई थी। अगर यही फर्क बना रहे तो साल में 12 सिलेंडर लेने वाले परिवार को ₹2,500 से ज़्यादा का सीधा नुकसान है।
e-KYC कैसे कराएँ
- सिलेंडर देने आए डिलीवरी कर्मचारी के मोबाइल ऐप से, घर पर ही
- अपनी गैस एजेंसी के शोरूम पर जाकर
- घर बैठे ऐप से: IndianOil ONE (इंडेन), HelloBPCL (भारत गैस), HP PAY (एचपी गैस)
- मदद के लिए LPG टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800 2333 555
फोटो: LPG e-KYC के तीन आसान रास्ते (img2_lpg.png)
2. बैंक FD: अब ब्रांच बदलने से ब्याज नहीं बदलेगा
रिज़र्व बैंक के संशोधित निर्देशों के मुताबिक एक ही दिन, एक जैसी रकम और एक जैसी अवधि के लिए जमा पैसे पर बैंक को अपनी हर ब्रांच में और हर ग्राहक को एक जैसी ब्याज दर देनी होगी। वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली अतिरिक्त दर जैसी पहले से घोषित छूटें बनी रहेंगी।
₹3 करोड़ या उससे बड़ी जमा, जिसे बल्क डिपॉज़िट कहते हैं, पर बैंकों को ब्याज तय करने में थोड़ा लचीलापन मिला है। बदले में उन्हें ये दरें हर कामकाजी दिन सुबह 10 बजे तक (10 मिनट की छूट के साथ) अपनी वेबसाइट पर डालनी होंगी। नियम वाणिज्यिक बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, पेमेंट्स बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों पर लागू हैं।
आम जमाकर्ता के लिए मतलब साफ है: FD कराने से पहले बैंक की वेबसाइट पर दर देख लीजिए। जो वहाँ लिखा है, वही किसी भी ब्रांच में मिलना चाहिए।
3. SBI ATM: मुफ्त निकासी घटी, फिर हर बार कटेगा पैसा
स्टेट बैंक के बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉज़िट (BSBD) खाते, यानी ज़ीरो बैलेंस वाले बुनियादी खाते, में अब महीने में 4 नकद निकासी मुफ्त रहेंगी। इसके बाद हर निकासी पर ₹15 और GST लगेगा। सैलरी पैकेज खाते वालों के लिए दूसरे बैंकों के ATM पर मुफ्त लेन-देन की सीमा 10 से घटकर 5 रह गई है, इसके बाद नकद निकासी पर ₹23 और GST लगेगा।
छोटी रकम बार-बार निकालने की आदत अब महँगी पड़ेगी। महीने की ज़रूरत का अंदाज़ा लगाकर एक-दो बार में पैसा निकालें और छोटे भुगतान UPI से करें।

फोटो: FD और SBI ATM: नए नियम एक नज़र में (img3_bank.png)
4. बच्चों का आधार: मुफ्त अपडेट का समय निकल गया
5 से 17 साल के बच्चों के आधार में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) 30 सितंबर 2026 तक मुफ्त था। UIDAI के विशेष अभियान में करीब 1.6 लाख स्कूलों में 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चों का अपडेट हो चुका है। 1 अक्टूबर से यह अपडेट शुल्क के साथ होगा, रिपोर्टों के मुताबिक ₹125। बच्चे की उँगलियों के निशान और फोटो पुराने रहें तो स्कॉलरशिप, दाखिले या परीक्षा पंजीकरण में आधार सत्यापन अटक सकता है, इसलिए इसे टालना ठीक नहीं।
5. जन्म और मृत्यु पंजीकरण: देरी पड़ेगी भारी
जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत अब देरी से होने वाले पंजीकरण की प्रक्रिया सख्त हो गई है। घटना के एक से दो साल बाद पंजीकरण कराने पर जाँच के बाद ज़िला मजिस्ट्रेट, SDM या अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की मंज़ूरी और शुल्क लगेगा। दो साल से ज़्यादा देरी हुई तो पंजीकरण सिर्फ प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर होगा, यानी कोर्ट जाना पड़ेगा।
सबसे आसान रास्ता वही है जो पहले था: जन्म या मृत्यु के 21 दिन के भीतर स्थानीय रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण।

फोटो: आधार, जन्म प्रमाणपत्र, NPS और पेंशन: कागज़ी बदलाव (img4_docs.png)
6. NRI से मकान-ज़मीन खरीदने वालों को राहत
अगर कोई भारतीय व्यक्ति या HUF किसी प्रवासी भारतीय (NRI) से प्रॉपर्टी खरीदता है, तो उसे TDS काटकर जमा करना होता है। अब तक इसके लिए अलग से TAN नंबर लेना पड़ता था। 1 अक्टूबर से खरीदार अपने PAN से ही फॉर्म 141 के ज़रिए यह काम कर सकेगा। ध्यान रहे, TDS की दर नहीं बदली है, सिर्फ कागज़ी झंझट कम हुआ है।
7. NPS: नया खाता खोलना ₹200 का
पेंशन नियामक PFRDA के नए शुल्क ढाँचे के तहत पॉइंट ऑफ प्रेज़ेंस (बैंक या अधिकृत एजेंसी) के ज़रिए नया NPS खाता (PRAN) खोलने पर एक बार ₹200 लगेंगे, टैक्स समेत।
8. 80 पार पेंशनर: जीवन प्रमाणपत्र अभी से
80 साल या उससे ज़्यादा उम्र के पेंशनभोगी 1 अक्टूबर से अपना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं। बाकी पेंशनरों की खिड़की नवंबर में खुलेगी। फेस ऑथेंटिकेशन वाले ऐप, नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या बैंक शाखा, तीनों से यह हो जाता है। भीड़ से बचना है तो पहले हफ्ते में ही करा लें।
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अक्टूबर में आगे और क्या बदलेगा
- 15 अक्टूबर से: दुकानदार या कंपनी को UPI से ₹2,000 से ज़्यादा के भुगतान पर व्यापारी 0.4% MDR देगा, ₹75,000 और उससे बड़े भुगतान पर अधिकतम ₹300। ग्राहक से कोई शुल्क नहीं और दोस्त-रिश्तेदार को पैसे भेजना (P2P) मुफ्त रहेगा।
- हर महीने की पहली तारीख की तरह तेल कंपनियाँ घरेलू और कमर्शियल LPG के दाम की समीक्षा करेंगी।
https://www.statenews.ai/editorial/upi-new-fee-business-cost-impact - PPF, NSC, सुकन्या समृद्धि और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही की ब्याज दरें लागू होंगी।
- 31 अक्टूबर: जिन करदाताओं का टैक्स ऑडिट होता है, उनके ITR की आखिरी तारीख।
- त्योहारों और साप्ताहिक छुट्टियों को मिलाकर अक्टूबर में कई दिन बैंक शाखाएँ बंद रहेंगी। अपने राज्य की RBI छुट्टी सूची देखकर काम तय करें।
आज ही कर लें ये 5 काम
- गैस एजेंसी के ऐप में e-KYC स्टेटस देखें, नहीं हुई तो आज ही कराएँ।
- 5 से 17 साल के बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट हुआ है या नहीं, जाँचें।
- SBI का BSBD या सैलरी खाता है तो महीने की ATM निकासी गिनकर रखें।
- FD कराने से पहले बैंक की वेबसाइट पर उस दिन की दर देखें।
- घर में किसी का जन्म या मृत्यु पंजीकरण बाकी है तो 21 दिन के भीतर करा दें, और 80 पार के बुज़ुर्गों का जीवन प्रमाणपत्र जमा करा दें।

फोटो: आज ही करें ये 5 काम: शेयर करने लायक चेकलिस्ट (img5_checklist.png)
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
प्रश्न: e-KYC नहीं कराई तो क्या गैस मिलना बंद हो जाएगा?
उत्तर: नहीं। सप्लाई जारी रहेगी, लेकिन सिलेंडर सब्सिडी के बिना बाज़ार भाव पर मिलेगा। e-KYC होते ही सब्सिडी वाला रिफिल फिर से बुक हो सकेगा।
प्रश्न: मैंने पहले ही e-KYC करा ली थी, क्या दोबारा कराना होगा?
उत्तर: पहले करा चुके ग्राहकों को दोबारा ज़रूरत नहीं बताई गई है। फिर भी अपनी गैस कंपनी के ऐप में स्टेटस एक बार देख लें।
प्रश्न: क्या UPI से ₹2,000 से ज़्यादा भेजने पर मुझे चार्ज देना होगा?
उत्तर: नहीं। MDR व्यापारी अपने बैंक को देगा, ग्राहक को नहीं। व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) भुगतान पर यह लागू नहीं है। यह नियम 15 अक्टूबर से है।
प्रश्न: FD के नए नियम किन बैंकों पर लागू हैं?
उत्तर: वाणिज्यिक बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पेमेंट्स बैंक, लोकल एरिया बैंक और शहरी सहकारी बैंक।
प्रश्न: BSBD खाता क्या होता है?
उत्तर: बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉज़िट खाता, जिसे आम तौर पर ज़ीरो बैलेंस खाता कहते हैं। इसमें न्यूनतम बैलेंस की शर्त नहीं होती।
प्रश्न: बच्चे का जन्म पंजीकरण 3 साल से नहीं हुआ, अब क्या करें?
उत्तर: दो साल से ज़्यादा की देरी पर अब प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश चाहिए। स्थानीय रजिस्ट्रार या नगर निकाय से प्रक्रिया और ज़रूरी कागज़ पूछकर जल्द आवेदन करें।
यह जानकारी 30 सितंबर 2026 तक की सरकारी घोषणाओं और प्रमुख मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है। कोई भी वित्तीय फैसला लेने से पहले अपने बैंक, गैस एजेंसी या संबंधित विभाग से पुष्टि कर लें।
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